उच्च न्यायालय से अफजाल अंसारी को मिली राहत, संसद सदस्यता रहेगी बरकरार

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अफजाल को हाई कोर्ट से मिली राहत

कृष्णानंद राय हत्याकांड में अफजाल अंसारी को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार साल की सजा की निलंबित। 

खबरों के खिलाड़ी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को राहत मिल गई है। जस्टिस संजय कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई चार साल की सजा निलंबित कर दी है। साथ ही राज्य सरकार और विधायक कृष्णानंद राय के बेटे की तरफ से की गई सजा बढ़ाने की अपील को खारिज कर दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को राहत मिल गई है। जस्टिस संजय कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई चार साल की सजा निलंबित कर दी है। साथ ही राज्य सरकार और विधायक कृष्णानंद राय के बेटे की तरफ से की गई सजा बढ़ाने की अपील को खारिज कर दिया है।

बता दें भाजपा के विधायक रहे कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को अफजाल को दोषी करार देते हुए चार वर्ष की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ राहत मिलने पर यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। अब हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को राहत देते हुए सजा को निलंबित कर दिया है।


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