खबरों के खिलाड़ी /चन्दौली। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) श्याम बाबू की अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मामले में आरोपी को जमानत दे दी। ग्राम गौराईया, थाना अलीनगर निवासी आरोपी डॉ हसनैन को दो-दो लाख रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चन्द्रभानु सिंह, मु नूरूल्लाह नूरूल व अमन अहमद सिद्दीकी ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्रा० गौराईया, थाना अलीनगर निवासिनी प्रार्थिनी ने अलीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि वह शरीरिक रूप से बीमार थी। उसके ही गांव में डा० हसनैन का क्लिनिक था उसी क्लिनिक में प्रार्थिनी अपना ईलाज कराने के लिए जाया करती थी। ईलाज के लिए प्रार्थिनी के पास रूपया कम होने के कारण प्रार्थिनी चिन्तित रहती थी और डा० द्वारा इसी का फायदा लेकर उससे कहे कि मेरे साथ अवैध सम्बन्ध बना लो मैं तुम्हारा इलाज बिना पैसे के करूगा।
इस तरह से डा० हसनैन से सबन्ध बढ़ता चला गया।
आपको बात दे कि डा० हसनैने ने उससे शादी का झांसा देकर 2 साल तक नाजायज सम्बन्ध बनाते रहे और उसका वीडियो उसके न जानकारी में बना कर रखते थे और वह कहते थे कि मेरे साथ अप्राकृतिक तरीके से सम्बन्ध बनाओ और वह दबाव बनाते थे अगर तुम सम्बन्ध नही बनाओगी तो तुम्हारा ईलाज नही करूगा और डा० हसनैन द्वारा जो वीडियो बनाया गया था उस वीडियो का गलत तरीके से वायरल करने की धमकी देकर उसके बाद उसके घर आकर जबरदस्ती घर में घुसकर उसके साथ अवैध सम्बन्ध बनाता था। उसके द्वारा विरोध करने पर वह धमकी देता था कि अगर किसी को बताओगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। डा० हसनैन द्वारा उसके पति नफीस को जरिये टेलीफोन बताया कि अपनी पत्नी को तलाक दे दो, हम उससे निकाह करेगें।