Chandauli News (PM AJAY Yojana 2025): उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम की ओर से संचालित पीएम अजय योजना के तहत ग्रांट इन एड (आय सृजक योजनाओं) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। लाभार्थी पोर्टल अजय-उद्यमी (PM AJAY Yojana 2025) के माध्यम से आनलाइन व आफलाइन कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) सौरभ कुशवाहा ने बताया कि योजना के तहत जनपद में निवासित ऐसे व्यक्ति लाभान्वित किए जाएंगे जो लाभार्थी अनुसूचित जाति/ जन जाति का व्यक्ति व जनपद का निवासी हो। लाभार्थी का साक्षर होना अनिवार्य है।
- साथ ही लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो। लाभार्थी क्लस्टर व समूह के रूप में कार्य करने का इच्छुक हो
- लाभार्थी पूर्व में निगम की ओर से संचालित योजनाओं व अन्य किसी संस्था का बकायेदार/डिफाल्टर न हो और ओटीएस के माध्यम से ऋण की अदायगी न की गई हो।
- वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है। लेकिन, 2.50 लाख वार्षिक आय वाले परिवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
- लाभार्थी का सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए।
ग्रांट-इन-एड (आय सूजक योजनाओं) योजना के तहत परियोजना स्थापित करने के लिए प्रति व्यक्ति 50 हजार या प्रोजेक्ट धनराशि का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, सहायता अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा और परियोजना लागत की अवशेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में होगी। सीजीटीएमएसइ कवर फीस लाभार्थी की ओर से वहन की जाएगी। परियोजना लागत का पांच प्रतिशत अंशदान लाभार्थी की ओर से बैंक में देय होगा। परियोजना का संचालन प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर किया जाएगा।
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