
Chandauli News: चंदौली के एडीजे एफटीसी पारितोष श्रेष्ठ की अदालत ने एक हत्या के मामले में प्रवीण मिश्रा उर्फ पिन्टू मिश्रा को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला 13 मई 2018 का है। उस दिन बलुआ थाने में हत्या और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने बलुआ थानाक्षेत्र के चकिया बिहारी मिश्र गांव के प्रवीण मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था।
न्यायाधीश पारितोष श्रेष्ठ की अदालत में पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं ने भी कोर्ट में अपने तर्क रखे। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रवीण मिश्रा को दोषी करार दिया। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में मॉनिटरिंग सेल प्रभारी उप-निरीक्षक आकाश त्रिपाठी, अवधेश कुमार पांडेय और थाना बलुआ के पैरोकार कांस्टेबल बृजेश कुमार की प्रभावी पैरवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैज्ञानिक विवेचना के साथ अचूक साक्ष्य संकलन ने मामले को मजबूती दी।
यह सफलता पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान का परिणाम है। इस अभियान के तहत वैज्ञानिक विवेचना, साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
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