Bihar Election 2025: बिहार महागठबंधन में 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला, सीट बंटवारे पर VIP और माले में ठनी

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Bihar Election 2025

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) को लेकर महागठबंधन (Mahagathbandhan) के भीतर सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर बैठकों का दौर बुधवार को भी जारी रहा। सूत्रों के मुताबिक, आरजेडी (RJD) ने एक बड़ा प्रस्ताव रखते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा (CM Face) घोषित करने की बात कही है। वहीं, गठबंधन के भीतर सत्ता संतुलन के लिए 3 डिप्टी सीएम (Deputy CM) का नया राजनीतिक फॉर्मूला पेश किया गया है।

आरजेडी के इस प्रस्ताव के मुताबिक, महागठबंधन की सरकार बनने पर एक डिप्टी सीएम आरजेडी (RJD) से, एक कांग्रेस (Congress) से और एक वीआईपी (VIP) पार्टी से होगा। इस फॉर्मूले पर चर्चा के दौरान गठबंधन की बैठकों में हलचल मच गई है।

VIP और माले की सीटों पर फंसा पेंच

बैठक में सबसे बड़ी अड़चन वीआईपी (Vikassheel Insaan Party) और भाकपा माले (CPIML) की सीटों को लेकर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, वीआईपी पार्टी ने कुल 12 सीटों पर दावा ठोका है, लेकिन इनमें से 6 सीटें वर्तमान में आरजेडी, कांग्रेस और माले के पास हैं। इसी को लेकर सबसे ज्यादा खींचतान चल रही है।

दूसरी तरफ, भाकपा माले ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग रखते हुए कहा है कि 2020 के चुनाव में मिली सीटों से ज्यादा — कम से कम 19 सीटें दी जाएं। वहीं, सीपीआई और सीपीएम (CPI-CPM) पहले के फॉर्मूले यानी 2020 के आधार पर ही चुनाव लड़ने को तैयार हैं। गठबंधन के नेताओं ने कहा कि सभी दलों के बीच जल्द ही आम सहमति बनाकर सीटों का अंतिम ऐलान किया जाएगा।

बिहार में पहली बार तीन डिप्टी सीएम की तैयारी

बिहार की राजनीति में अब तक तीन डिप्टी सीएम एक साथ कभी नहीं रहे हैं।
2020 में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी डिप्टी सीएम बने थे।
वर्तमान एनडीए सरकार में भी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
अगर महागठबंधन की योजना सफल रही तो यह बिहार के इतिहास में पहली बार होगा जब तीन उपमुख्यमंत्री एक साथ शपथ लेंगे।

क्या कहता है संविधान?

  • भारतीय संविधान में ‘उपमुख्यमंत्री’ का कोई अलग प्रावधान नहीं है।
  • अनुच्छेद 163 और 164 में केवल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का उल्लेख है।
  • उपमुख्यमंत्री का पद पूरी तरह राजनीतिक पद है, जो सत्ता संतुलन और गठबंधन की सहमति से तय किया जाता है।
  • कानूनी रूप से मुख्यमंत्री चाहे तो एक, दो या तीन उपमुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं।

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