चंदौली में दहेज हत्या का फैसला: दोषी पति को दो साल कैद और ₹3000 जुर्माना

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Chandauli News

Chandauli News: दहेज हत्या के एक बेहद गंभीर मामले में चंदौली के अपर जिला जज पारितोष श्रेष्ठ की अदालत ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी राजेश उर्फ ओमी यादव को पत्नी संजू की हत्या का दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और 3,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर उसे 15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला क्या था?

प्रतापगढ़ जिले के ऐलाही गांव निवासी वंशी की बेटी संजू की शादी वर्ष 2012 में बिसौरी गांव के राजेश उर्फ ओमी से हुई थी। शादी के बाद दोनों के पांच बच्चे हुए, लेकिन परिजनों का आरोप है कि कम दहेज मिलने के कारण ओमी अक्सर शराब के नशे में संजू की पिटाई करता था।

कैसे खुला हत्या का राज?

12 अगस्त 2023 को वंशी को सूचना मिली कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। जब वे पहुंचे तो संजू घर के आंगन में मृत पड़ी थी और उसके सिर के पिछले हिस्से पर गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस जांच में साफ हुआ कि यह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत नहीं, बल्कि हत्या का मामला था।

अदालत में क्या हुआ?

सुनवाई के दौरान पुलिस पैरोकार अजय कुमार और अभियोजन अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडे ने तमाम साक्ष्यों और बयान के आधार पर ओमी की संलिप्तता साबित की। अदालत ने सभी तथ्यों को देखते हुए आरोपी को दोषी माना और सजा सुनाई। यह फैसला लंबे समय से न्याय की राह तक रहे परिजनों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

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