
Unnao Rape Case: उन्नाव दुष्कर्म मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले की परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं और फिलहाल सेंगर को जेल में ही रहना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जमानत से जुड़े सवालों पर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की विस्तृत समीक्षा की जाएगी और तब तक जमानत आदेश पर रोक रहेगी।
गौरतलब है कि 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उन्हें जमानत दी थी कि घटना के समय वे “पब्लिक सर्वेंट” की श्रेणी में नहीं आते। इस फैसले के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह एक “डरावना और संवेदनशील मामला” है, जिसमें न सिर्फ दुष्कर्म बल्कि पीड़िता के पिता की मौत और गवाहों पर हमलों जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। उन्होंने तर्क दिया कि विधायक या सांसद जैसे जनप्रतिनिधि बच्चों पर प्रभावशाली स्थिति में होते हैं और उन्हें POCSO कानून के तहत “पब्लिक सर्वेंट” माना जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि आम तौर पर जमानत मिलने के बाद व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जाता, लेकिन इस मामले में स्थिति अलग है क्योंकि सेंगर अन्य मामलों में पहले से ही जेल में बंद हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला नहीं, बल्कि न्यायिक विवेक और जनहित से जुड़ा विषय है।
वहीं, कुलदीप सेंगर की ओर से पेश वकीलों ने इसे “मीडिया ट्रायल” करार देते हुए जमानत का समर्थन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाना उचित समझा।
अब इस मामले की अगली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि दिल्ली हाईकोर्ट का जमानत आदेश कानूनन कितना सही है। तब तक उन्नाव दुष्कर्म केस में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेंगे।
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