
RTE Admission 2026-27: उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम-2009 के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश की समय-सारणी जारी कर दी है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार पूरी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और पात्र बच्चों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
तीन चरणों में होंगे आवेदन
आरटीई प्रवेश के लिए आवेदन तीन चरणों में लिए जाएंगे-
• प्रथम चरण: 2 फरवरी से 16 फरवरी
• द्वितीय चरण: 21 फरवरी से 7 मार्च
• तृतीय चरण: 12 मार्च से 25 मार्च
चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी
अभिभावक RTE पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेंगे। आवेदन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। सत्यापन पूर्ण होने के बाद पात्र बच्चों का चयन ऑनलाइन लॉटरी से किया जाएगा। सभी निजी विद्यालयों को पोर्टल पर प्रवेश की स्थिति अपडेट करना अनिवार्य होगा।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
• माता-पिता का आधार कार्ड
• बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• निवास प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र
• राशन कार्ड
• पेंशन/दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था
RTE के तहत चयनित बच्चों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार द्वारा प्रति छात्र निर्धारित धनराशि सीधे संबंधित विद्यालय को दी जाएगी।
आयु सीमा (01 अप्रैल 2026 के अनुसार)
• नर्सरी: 3–4 वर्ष
• LKG: 4–5 वर्ष
• UKG: 5–6 वर्ष
• कक्षा-1: 6–7 वर्ष
पात्रता वर्ग
इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अनाथ, दिव्यांग बच्चे, कैंसर या HIV पीड़ित माता-पिता के बच्चे तथा वृद्धावस्था या विधवा पेंशन प्राप्त परिवारों के बच्चे पात्र होंगे।
सरकार का बयान
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यह योजना वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक मजबूत कदम है। वहीं महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और विभाग इसकी सतत निगरानी करेगा।
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