गैंगस्टर एक्ट में गो तस्कर सरगना प्रद्युम पटेल दोषी करार, चंदौली कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

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Chandauli News

Chandauli News: चंदौली की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एजीजे) की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में आरोपी प्रद्युम पटेल उर्फ गणेश को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह फैसला पारितोश श्रेष्ठ की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि दोषी निर्धारित अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो उसे सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

2023 में दर्ज हुआ था मामला

गौरतलब है कि वर्ष 2023 में Naugarh थाने में आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष अतुल कुमार ने आरोपी को एक सक्रिय गिरोह का सरगना बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस के अनुसार, प्रद्युम पटेल उर्फ गणेश अपने गिरोह के साथ वध के उद्देश्य से गौवंश की तस्करी में संलिप्त था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए।

अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी

सुनवाई के दौरान पुलिस पैरोकार सतीश कुमार गोयल ने दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए, जबकि अभियोजन की ओर से अधिवक्ता अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) ने प्रभावी तर्क रखे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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