
Varanasi News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विवादित बयानों से जुड़े दो मामलों पर सोमवार को वाराणसी की एमपी-एमएलए अदालतों में सुनवाई हुई। अदालत द्वारा समन जारी किए जाने के बावजूद राहुल गांधी पेश नहीं हुए, जिसके बाद दोनों मामलों में नई तारीख तय कर दी गई।
पहला मामला भगवान राम को लेकर कथित टिप्पणी से जुड़ा है। इस प्रकरण में वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने याचिका दायर की है। आरोप है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित Brown University में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भगवान राम को ‘पौराणिक’ बताते हुए उस युग की कथाओं को काल्पनिक बताया था।
इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज (एमपी-एमएलए कोर्ट) में हुई, जहां अदालत ने निचली अदालत से रिकॉर्ड मंगाते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख निर्धारित कर दी।
दूसरा मामला सितंबर 2024 में अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए कथित बयान से संबंधित है। इस मामले में तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने मामले की पत्रावली निचली अदालत से मंगाने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की है। दोनों मामलों में अब अदालत की अगली सुनवाई पर यह तय होगा कि आगे की न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ेगी।
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