
RTE Admission 2026: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी विद्यालयों में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निशुल्क दाखिला दिलाने की प्रक्रिया में इस शैक्षणिक सत्र से दो महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए गए हैं। इन बदलावों से प्रवेश प्रक्रिया पहले से अधिक सरल, पारदर्शी और अभिभावक-अनुकूल हो गई है।
पहला बड़ा बदलाव विद्यालय चयन व्यवस्था में किया गया है। अब तक आरटीई के अंतर्गत बच्चे के घर से 1 किलोमीटर की परिधि में स्थित निजी विद्यालयों में आवेदन की व्यवस्था थी। इस नियम के कारण कुछ प्रतिष्ठित विद्यालयों में अत्यधिक आवेदन जमा हो जाते थे, जबकि अन्य विद्यालयों में सीटें खाली रह जाती थीं। नई व्यवस्था के तहत अब बच्चे को अपने ही गांव या मोहल्ले में स्थित निजी विद्यालय में प्रवेश मिलेगा। इससे आवेदन का संतुलन बना रहेगा और प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुगम होगी।
दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन आधार कार्ड से जुड़ा है। पहले आवेदन के लिए बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य था, लेकिन कई पात्र बच्चे दस्तावेज़ संबंधी जटिलताओं के कारण योजना का लाभ नहीं ले पाते थे। अब नई व्यवस्था के अनुसार केवल माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड ही मान्य होगा। इससे अधिक संख्या में पात्र बच्चों को आरटीई योजना का लाभ मिल सकेगा।
वाराणसी जिले में इस सत्र के लिए आरटीई के अंतर्गत कुल 10,186 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। जिले में 1,582 निजी विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 50 से अधिक विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर पंजीकृत हैं। नियमानुसार कक्षा 1 में कुल सीटों का 25 प्रतिशत हिस्सा आरटीई कोटे के तहत निशुल्क प्रवेश के लिए आरक्षित रहता है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि, आरटीई के तहत इस सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल जनवरी के अंत तक खुलने की संभावना है। पोर्टल में तकनीकी अपडेट के कारण थोड़ा विलंब हुआ है। नए नियमों से प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और अधिक से अधिक बच्चों तक योजना का लाभ पहुंचेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि नए बदलावों से न केवल अभिभावकों को राहत मिलेगी, बल्कि निजी विद्यालयों में प्रवेश वितरण भी संतुलित होगा। इससे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य — हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच — और अधिक प्रभावी रूप से पूरा हो सकेगा।
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