
Varanasi News: कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के बहुचर्चित मामले में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की करीब 30 करोड़ 52 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत की जा रही है।
एसीपी रोहनिया संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि थाना रोहनिया में दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान यह सामने आया कि आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल ने कोडीन कफ सिरप की अवैध तस्करी से भारी मात्रा में धन अर्जित किया। जांच के बाद कुल आठ अचल संपत्तियों की पहचान की गई, जिन्हें रविवार को फ्रीज किया जा रहा है।
इन संपत्तियों में पिंडरा क्षेत्र की कृषि भूमि, शिवपुर और भेलूपुर स्थित बहुमूल्य प्लॉट व मकान, सदर और जगतगंज क्षेत्र की आवासीय व व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं। इनमें अकेले तुलसीपुर, भेलूपुर स्थित मकान की कीमत करीब 23 करोड़ रुपये आंकी गई है।
इससे पहले सोनभद्र पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर वाराणसी में भोला जायसवाल की 28.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। कार्रवाई के दौरान महमूरगंज स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बादशाहबाग का आवासीय भवन और जगतगंज का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सीज किया गया था।
बताया गया कि प्रदेश में इस मामले की पहली एफआईआर 18 अक्टूबर 2024 को सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में दर्ज हुई थी, जहां एक ट्रक से 1.19 लाख शीशी कोडीन कफ सिरप बरामद हुई थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय तस्करी की पुष्टि हुई।
जांच में खुलासा हुआ कि यह गिरोह बंगाल और बांग्लादेश तक फैला हुआ था। फर्जी मेडिकल फर्मों के जरिए करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक की 89 लाख शीशियों की खरीद-बिक्री की गई। फिलहाल इस मामले में शुभम जायसवाल पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है और कई जिलों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं।
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