
Chandauli News: चंदौली जिले में गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन उपभोक्ताओं के पास पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और घरेलू LPG दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें तत्काल LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
केंद्र सरकार के निर्देश पर सख्ती
यह आदेश पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर लागू किया गया है। अधिसूचना के अनुसार, कोई भी उपभोक्ता एक साथ PNG और घरेलू LPG कनेक्शन नहीं रख सकता।
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब यह नियम पूरी तरह लागू होगा और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
तुरंत LPG कनेक्शन जमा करने का निर्देश
जिलाधिकारी ने ऐसे सभी उपभोक्ताओं को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए अपने घरेलू LPG सिलेंडर और कनेक्शन को संबंधित गैस एजेंसी पर जमा कर दें।
इसके साथ ही उपभोक्ताओं को उनके जमा किए गए सिलेंडर की धनराशि वापस कर दी जाएगी, ताकि किसी को आर्थिक नुकसान न हो।
नियम तोड़ा तो होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि जांच के दौरान यदि किसी उपभोक्ता के पास दोनों कनेक्शन पाए जाते हैं, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई LPG (आपूर्ति एवं वितरण) संशोधित आदेश 2026 के तहत की जाएगी, जिससे दोषियों पर सख्त कानूनी शिकंजा कसा जा सके।
क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकार का उद्देश्य गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है।
एक ही घर में दो गैस कनेक्शन होने से सब्सिडी और सप्लाई सिस्टम पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। ऐसे में यह कदम सिस्टम को संतुलित और जरूरतमंदों तक गैस पहुंचाने के लिए अहम माना जा रहा है।
जिले में जल्द शुरू होगी जांच अभियान
सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन जल्द ही विशेष अभियान चलाकर ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान करेगा, जिनके पास PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं।
इसके लिए गैस एजेंसियों और संबंधित विभागों से डेटा भी लिया जाएगा, ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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