चंदौली में ऑनलाइन कीटनाशक बिक्री के लिए नए नियम लागू, कृषि विभाग ने जारी किए निर्देश

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Chandauli News

Chandauli News: ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन के बीच अब कीटनाशकों की ई-कॉमर्स बिक्री को लेकर सरकार ने नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। चंदौली के प्रभारी जिला कृषि रक्षा अधिकारी विनोद कुमार यादव ने जनपद के सभी लाइसेंसधारी कीटनाशी विक्रेताओं के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इन निर्देशों के तहत अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियोमार्ट और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कीटनाशकों की बिक्री करने वाले व्यापारियों को निर्धारित कानूनी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

लाइसेंसधारी विक्रेता ही कर सकेंगे ऑनलाइन बिक्री

कृषि विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, भारत सरकार की अधिसूचना सा.का.नि. 846 (अ) दिनांक 24 नवंबर 2022 के तहत कीटनाशी नियमावली 1971 में ऑनलाइन बिक्री से जुड़े प्रावधान लागू किए गए हैं।

इन नियमों के अनुसार केवल वैध लाइसेंस रखने वाले विक्रेता ही अपनी लाइसेंस अवधि के दौरान ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों तक कीटनाशकों की आपूर्ति कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से बिक्री करने पर भी सभी कानूनी शर्तों और सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी होगा।

किसानों के घर तक पहुंचाई जा सकेगी दवा

नए प्रावधानों के तहत लाइसेंसधारी विक्रेता ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मदद से किसानों के घर तक कृषि रक्षा उत्पादों की आपूर्ति कर सकेंगे। इससे किसानों को आवश्यक दवाएं और कीटनाशक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।

हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन बिक्री के दौरान भी उत्पादों की गुणवत्ता, वैधता और सुरक्षा से जुड़े नियमों में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

प्रभारी जिला कृषि रक्षा अधिकारी विनोद कुमार यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई विक्रेता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपंजीकृत, प्रतिबंधित या खतरनाक कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों अथवा अन्य कृषि रसायनों की बिक्री करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में कीटनाशी अधिनियम 1968 और कीटनाशी नियमावली 1971 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने से लेकर अन्य दंडात्मक कदम भी उठाए जा सकते हैं।

विक्रेताओं से नियमों का पालन करने की अपील

कृषि विभाग ने सभी कीटनाशी विक्रेताओं से अपील की है कि वे ऑनलाइन कारोबार के दौरान केवल अधिकृत और पंजीकृत उत्पादों की ही बिक्री करें तथा सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

अधिकारियों का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अवैध कृषि रसायनों की बिक्री पर रोक लगाना है।


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