
Chandauli News: चंदौली के दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समाज कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने ‘उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना’ के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के माध्यम से पात्र दिव्यांगजनों को दुकान, गुमटी या हाथ ठेला खरीदकर स्वरोजगार शुरू करने के लिए ₹10,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
₹10 हजार की सहायता, सब्सिडी और लोन दोनों का लाभ
प्रभारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रत्नेश सिंह ने बताया कि योजना के तहत मिलने वाली कुल ₹10,000 की सहायता में ₹7,500 चार प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दिए जाएंगे, जबकि ₹2,500 अनुदान (सब्सिडी) के रूप में लाभार्थी को मिलेंगे। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र दिव्यांगजन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज—
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
- आयु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की प्रति
ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर सभी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, बिछियांकला, चंदौली में जमा करना अनिवार्य होगा।
स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा
विभाग का मानना है कि इस योजना से दिव्यांगजन छोटे व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। दुकान, गुमटी या हाथ ठेला के माध्यम से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।