
PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अधिक से अधिक कृषकों को कवर करने के लिए ऋणी कृषकों के बीमा कराने की अंतिम तिथि 30 अगस्त व गैर ऋणी कृषकों के बीमा कराने के लिए 14 अगस्त तक तिथि निर्धारित है। इसे अब बढ़ा दिया गया है।
उप कृषि निदेशक भीमसेन ने बताया कि गैर ऋणी कृषक अपना आधार कार्ड, स्व प्रमाणित फसल बोआई का घोषणा पत्र, भीमसेन नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पास बुक की छायाप्रति (आइएफसी कोड सहित) के साथ निकट के कामन सर्विस सेंटर या बैंक शाखा से फसल पर देय प्रोमियम अंश को जमा कर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।
ऋणी किसान अपने बैंक शाखा से संपर्क कर यह सुनिश्चित कर लें कि बैंक शाखा की ओर से उनकी फसल का बीमा किया गया है या नहीं। यदि अब तक फसल बीमा नहीं किया गया है तो नियमानुसार बीमा (PM Fasal Bima Yojana) करने के लिए बैंक शाखा को सूचित कर दें। बताया कि वर्तमान खरीफ में अब तक 12,414 कृषकों ने फसल बीमा का पंजीकरण कराते हुए 2,700 हेक्टेयर क्षेत्रफल का बीमा कराया है।
किसान खरीफ के लिए अधिसूचित फसल धान, बाजरा, ज्वार, अरहर फसल का बीमा करा सकते है। शासन की ओर से टोल फ्री नम्बर-14447 जारी किया गया है।
बीमित कृषक आपदा की स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर पर सूचित कर सकते है। गौरतलब है कि सरकार किसानों के फसलों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।
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