
Chandauli News: जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) पारितोष श्रेष्ठ की अदालत ने 2018 में दर्ज एक दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रसहटा गांव निवासी संतोष यादव को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त 15 दिन की जेल काटनी होगी।
2018 में दर्ज हुआ था मामला
यह मामला वर्ष 2018 का है, जब बलुआ थाने में दुष्कर्म समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस जांच में संतोष यादव को मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस पैरोकार ब्रजेश कुमार ने आरोपी के खिलाफ सभी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी के नेतृत्व में मामले की लगातार पैरवी की गई।
अभियोजन पक्ष से एडीजीसी अवधेश कुमार पांडेय ने कोर्ट में मजबूत और प्रभावी तर्क रखे। कोर्ट ने पेश सबूतों और दलीलों को देखते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
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