
Chandauli News: चंदौली जनपद में कृषि विभाग ने सभी किसानों के लिए Farmer Registry को अनिवार्य कर दिया है। विभाग के अनुसार, जो किसान निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण नहीं कराएंगे, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है।
30 अप्रैल है आखिरी तारीख
उप कृषि निदेशक भीमसेन ने स्पष्ट किया है कि 30 अप्रैल 2026 तक Farmer Registry पूरा करना जरूरी है। समय सीमा के बाद पंजीकरण नहीं कराने वाले किसानों की अगली किस्त रोकी जा सकती है।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे:
- सभी कृषि भूमि की खतौनी
- आधार कार्ड
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
इन दस्तावेजों के आधार पर किसानों का डिजिटल डाटा तैयार किया जाएगा।
ऑनलाइन और CSC दोनों विकल्प उपलब्ध
किसान दो तरीकों से अपना पंजीकरण करा सकते हैं:
- ऑनलाइन: आधिकारिक पोर्टल http://upfr.agristack.gov.in या “Farmer Registry UP” मोबाइल ऐप के जरिए
- जन सेवा केंद्र (CSC): निर्धारित शुल्क 15 रुपये देकर नजदीकी केंद्र पर
इससे प्रक्रिया आसान और सुलभ बनाई गई है।
OTP साझा करने में बरतें सावधानी
कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क करते हुए कहा है कि OTP केवल अधिकृत कर्मियों—कृषि, राजस्व, पंचायत विभाग या CSC ऑपरेटर—के साथ ही साझा करें। किसी अन्य व्यक्ति को OTP देना धोखाधड़ी का कारण बन सकता है।
PM किसान योजना से जुड़ा सीधा संबंध
Farmer Registry का सीधा संबंध प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया है। विभाग का कहना है कि भविष्य में केवल उन्हीं किसानों को योजना का लाभ मिलेगा, जिनका पंजीकरण पूरा होगा।
