चंदौली में जानलेवा अगरबत्तियों पर सख्ती: Sweet Night समेत 5 ब्रांड की बिक्री पर रोक

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Chandauli News

Chandauli News: चंदौली में मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से खतरनाक मानी जा रही कुछ मच्छर भगाने वाली अगरबत्तियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी विनोद कुमार यादव ने सभी किराना दुकानदारों, कीटनाशी विक्रेताओं और पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अपंजीकृत कीटनाशी रसायनों से निर्मित अगरबत्तियों की बिक्री पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी के अनुसार प्रदेश में स्वीट नाईट (Sweet Night), डायनासोर (Dinosaur), श्री डेंगू किलर, स्लीप वेल (Sleep Well) और कम्फर्ट (Comfort) ब्रांड की अगरबत्तियों में अपंजीकृत कीटनाशी रसायन डीमेफलूचिन (Dimefluthrin) और मेपेफलूथ्रिन (Meperfluthrin) का उपयोग किए जाने की जानकारी मिली है। ये रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक माने जाते हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी दुकान, गोदाम या प्रतिष्ठान में इन अपंजीकृत रसायनों से बनी अगरबत्तियां बिक्री या भंडारण के दौरान पाई जाती हैं, तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियमावली-1971 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

शासन स्तर पर भी बढ़ी निगरानी

प्रशासन के मुताबिक इन ब्रांडों पर शासन स्तर से भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि बाजार में ऐसे उत्पादों की बिक्री पर नजर रखें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विक्रेताओं को तत्काल बिक्री रोकने के निर्देश

जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने सभी दुकानदारों और पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरों को तत्काल प्रभाव से इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण बंद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित अगरबत्तियों की खरीद-फरोख्त में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

मच्छरदानी के उपयोग की अपील

जनपदवासियों से अपील करते हुए विनोद कुमार यादव ने कहा कि मच्छरों से बचाव के लिए जहरीले रसायनों वाले उत्पादों के बजाय मच्छरदानी और सुरक्षित विकल्पों का उपयोग करें। इससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से बचा जा सकता है।

उन्होंने दोहराया कि किसी भी कीटनाशी विक्रेता अथवा पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर द्वारा प्रतिबंधित अगरबत्तियों का व्यापार करते पाए जाने पर उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विक्रेता की होगी।


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