
Chandauli News: खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘एक जनपद एक व्यंजन’ वित्त पोषण सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जिले के चयनित पारंपरिक व्यंजनों से जुड़ी नई इकाइयों की स्थापना, पुरानी इकाइयों के विस्तार और विविधीकरण के लिए लाखों रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
उद्योग विभाग के आयुक्त ने बताया कि शासन के 5 जून 2026 के आदेश के तहत यह योजना लागू की गई है। इसका उद्देश्य स्थानीय व्यंजनों का मूल्य संवर्धन, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता सुधार और बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है।
चंदौली के इन उत्पादों को मिलेगा लाभ
योजना के तहत चंदौली जिले में निम्न उत्पादों से जुड़ी इकाइयों को पात्र माना गया है—
- काले चावल से बने उत्पाद (जैसे खीर)
- गुलाब जामुन
- लस्सी
इन उत्पादों से संबंधित नई यूनिट लगाने, मौजूदा यूनिट का विस्तार या विविधीकरण करने वाले उद्यमी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
इच्छुक उद्यमियों को MSME विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है ताकि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठा सकें।
योजना के लिए पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी-
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष हो।
- किसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं।
- उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।
- आवेदक ने केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पहले लाभ न लिया हो।
- आवेदक या उसकी इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था या सरकारी संस्था की डिफॉल्टर न हो।
परियोजना लागत के अनुसार मिलेगी वित्तीय सहायता
सरकार परियोजना लागत के आधार पर मार्जिन मनी उपलब्ध कराएगी।
वित्तीय सहायता का विवरण
| परियोजना लागत | मिलने वाली सहायता |
|---|---|
| 25 लाख रुपये तक | परियोजना लागत का 25% या अधिकतम 6.25 लाख रुपये |
| 25 लाख से 50 लाख रुपये | 6.25 लाख रुपये अथवा परियोजना लागत का 20% (जो अधिक हो) |
| 50 लाख से 1.50 करोड़ रुपये | 10 लाख रुपये अथवा परियोजना लागत का 10% (जो अधिक हो) |
| 1.50 करोड़ रुपये से अधिक | परियोजना लागत का 10% या अधिकतम 50 लाख रुपये (जो कम हो) |
स्थानीय उद्यमियों के लिए बड़ा अवसर
यह योजना खासतौर पर उन युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों के लिए लाभकारी मानी जा रही है जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या पहले से चल रही इकाइयों का विस्तार करना चाहते हैं। सरकार का लक्ष्य स्थानीय व्यंजनों को नई पहचान दिलाने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ाना है।
कैसे करें आवेदन?
योजना का लाभ लेने के इच्छुक उद्यमी MSME उत्तर प्रदेश के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र से भी प्राप्त की जा सकती है।
महत्वपूर्ण: योजना के तहत केवल पात्र आवेदकों को ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसलिए आवेदन करने से पहले सभी पात्रता शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें।